राज्य पुस्तकालय समिति के सदस्य, कार्यकाल
2.3.1 (घ) अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्यों से सम्बन्धित प्राप्त अधिकारों का क्रियान्वयन, निरीक्षण एवं निर्देशन करेगा।2.3.1 (ड) प्रत्येक तकनीकी कार्य, वर्गीकरण, सूचीकरण का केन्द्रीकरण करेगा एवं सहमत शर्तों के आधार पर राज्य के सार्वजनिक, शैक्षणिक, विभागीय पुस्तकालयों में पादय सामग्री का चयन, सेवा एवं रख रखाव में समन्वय करेगा।
2.4. राज्य पुस्तकालय समिति
राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण के लिए अधिनियम में निहित विषयों पर एक राज्य पुस्तकालय समिति होगी।2.4.1. सदस्यता
राज्य पुस्तकालय समिति में निम्न सदस्य होगें(क) राज्य शिक्षा मन्त्री (पदेन अध्यक्ष)
(ख) राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष (पदेन सचिव)
(ग) शिक्षा सचिव
(घ) शिक्षा निदेशक (ङ)
(ङ) राज्य विधान सभा दारा चयनित दो व्यक्ति
(च) राज्य विधान परिषद द्वारा चयनित एक व्यक्ति
(छ) राज्य के विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी द्वारा चयनित व्यक्ति
(ज) शहर के दो पुस्तकालय प्राधिकरण से क्रमश: चयनित एक व्यक्ति
(झ) तीन व्यक्ति जो राज्य पुस्तकालय संघ के कार्यकारिणी से नियुक्त होंगे।
2.4.2. कार्यकाल
2.4.2(क) पदेन सदस्यों को छोड़कर राज्य पुस्तकालय समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा जो कि अनुभाग 241 के अन्तर्गत सदस्यों के चुनाव या नामांकन के बाद समिति की हुयी पहली बैठक के दिन से माना जायेगा।2.4.3 रिक्त पद
2.4.5 सदस्य बने रहने में अनुपयुक्तता
2.4.6. अयोग्यता
2.5. पुस्तकालय विभाग
इस अधिनियम के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग स्थापित होगा जिसका अध्यक्ष राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष होगा रख अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी सरकार के आदेशानुसार होंगे।
2.6. राज्य पुस्तकालय सेवा।
2.6(अ) सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तथा प्रत्येक स्थानीय
पुस्तकालय प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य पुस्तकालय
सेवा में संलग्न लोगों में से की जायेगी।
2.6(ब) राज्य पुस्तकालय सेवा में राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष शहर एवं जिला के प्रमुख
पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य वर्ग एवं पद के लोग होंगे। जो कि सरकार दारा समयसमय पर निर्धारित की जायेगी। पुस्तकालय सेवा के सम्पूर्ण सदस्य सरकारी कर्मचारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्ते भारतीय संविधान के परिच्छेद 309 के अनुसार निर्धारित नियमानुसार होंगी।
3. स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण
राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय के संगठन एवं प्रशासन हेतु हर एक शहर एवं जिला में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन होगा।3.1 (ख) हर एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का नाम उस क्षेत्र का नाम होगा जिसके लिए प्राधिकरण गठित किया गया है तथा अधिनियम के अन्तर्गत उसे धन लेने, रखने तथा बेचने का अधिकार होगा। उसी नाम से कोई कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।
3.2. नगर पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन
प्रत्येक नगर पुस्तकालय प्राधिकरण में निम्न होंगे: -(क) नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष या कोई अन्य
सार्वजनिक संस्था का अध्यक्ष प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा।
(ख) सरकार दवारा नामांकित नगर के किसी भी प्रथम श्रेणी कालेज का प्रधानाध्यापक
प्राधिकरण का पदेन उपाध्यक्ष होगा।।।
(ग) नगर का प्रमुख पुस्तकालयाध्यक्ष शहर पुस्तकालय प्राधिकरण का पदेन सचिव होगा
तथा इस प्राधिकरण की प्रत्येक समिति का भी सचिव होगा।
(घ) नगर में अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों की संचालन समिति के सदस्यों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।
(ङ) नगर में अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों की संचालन समिति के सदस्यों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।
(च) नगर के हाई स्कूल के हेडमास्टरों में से सरकार द्वारा नामांकित एक व्यक्ति।
(छ) राज्य पुस्तकालय संघ के शहर शाखा कार्यकारिणी यदि है, से मनोनीत एक व्यक्ति।
(ज) जन संपर्क विभाग से सरकार द्वारा नामांकित एक अधिकारी जिसका शहर पर कानूनी अधिकार है।
(झ) नगर के सम्मानित व्यक्तियों से सरकार दवारा नामांकित दो व्यक्ति।
3.3. जिला पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन ।।
3.4. चुनाव के अभाव में सदस्यों का नामांकन |3.5. कार्यकाल।
| पदेन सदस्यों के अलावा स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। 3.6. रिक्त पद
3.7. सदस्य बने रहने में अनुपयुक्तता
3.8. अयोग्यता
3. (अ) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की बैठक
प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की कम से कम वर्ष में दो बार बैठक होगी। जिसकी तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3.(ब) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार एवं कार्य।
3.(द) प्रसार सेवायें।
3.(त) स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य।
उ.(फ) स्थानीय पुस्तकालय समिति नियुक्ति- प्रत्येक स्थलीय पुस्तकालय प्राधिकरण निम्न समिति का गठन अपने सदस्यों में से चुनाव द्वारा करेगा।
(i) कार्यकारिणी समिति
(ii) वित्त समिति, एवं
(iii) ग्रन्थ चयन समिति
3.(ग) पुस्तकालय विकास योजना तन्त्र
4. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय तन्त्र
4.(क) राज्य सेवा पुस्तकालय।
4.(ख) राज्य शाखा सेवा पुस्तकालय।
4.(ग) प्रतिवेदन।
4.(घ) प्रतिलिप्याधिकार कर्तव्य एवं अधिकार।
5. प्रतिवेदन
6. वित्त एवं लेखा
6.(अ) पुस्तकालय कर :- इस अधिनियम के आरम्भ के दिन से पुस्तकालय कर निम्न प्रारूप पर लिखा जायेगा
(i) जमीन एवं भवन पर कर।
(ii) स्थानीय क्षेत्र में आये उपभोग या बेचने वाली वस्तु पर कर।
(iii) वाहन कर, एवं
(iv) व्यवसाय व्यापार कर।
6.(ड) नगर एवं जिला पुस्तकालय निधि।
6.(च) राज्य पुस्तकालय निधि।
7. नियम एवं परिनियम
8. विविध
8.3. सरकार का स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण पर नियंत्रण।
8.4 सदस्यों का हानि संबंधी दायित्व।।
7. सारांश
| इस इकाई में पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई है। तथा पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है। साथ ही पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है। इकाई के अन्त में अभ्यासार्थ प्रश्न एवं विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थ सूची दी गई है। 8. अभ्यासार्थ प्रश्न
1. पुस्तकालय अधिनियम के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिये।
2. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति की व्यवस्था करते हुये पुस्तकालय अधिनियम की भूमिका का वर्णन कीजिये।
3. पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप की विशेषताओं का वर्णन कीजिये?
4. पुस्तकालय अधिनियम प्रारूप में सम्मिलित किये जाने वाले तथ्यों पर प्रकाश डालिये?
9. विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रन्थसूची।
1. रंगनाथन, एस. आर., संघीय ग्रन्थालय अधिनियम: एक आदर्श प्रारूप ग्रन्थालय विज्ञान,
भाग 13, अंक 1-2, जून-दिसम्बर 1902, 3-10.
2. प्रसाद, एच. एन., भारत में सार्वजनिक ग्रन्थालय अधिनियम: एक तुलनात्मक अध्ययन,
ग्रन्थालय विज्ञान. भाग 13 अंक - 1-2, जून दिसम्बर 1902, 77-85.
3. गोपीनाथ, एम. ए, भारत वर्ष में ग्रन्थालय अधिनियम का इतिहास. ग्रन्थालय विज्ञान,
भाग 13, अंक 1-2, जून दिसम्बर, 1982, 44-64.
4. रावत, आर. के. भारत में ग्रन्थालय अधिनियम (अंग्रेजी में), नयी दिल्ली, रिलायंस पब्लिशिंग हाऊस., 1986,376 पृष्ठ।
इकाई -11 : भारत के राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम : उनकी विशेषतायें (Library Legislation in Indian StatesTheir Salient Features) उद्देश्य इस इकाई के निम्नलिखित उद्देश्य है -
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